सदस्यता नियमावली
अभय खंड आर.डब्ल्यू.ए. महासंघ से जुड़ें और एक मजबूत समुदाय का हिस्सा बनें
भाग–A: स्थायी / आजीवन सदस्यता
व्यक्तिगत निवासियों के लिए
सदस्यता शुल्क
₹1,000
(एकमुश्त, अप्रतिदेय)
आजीवन सदस्यता के लिए एकमुश्त भुगतान
पात्रता शर्तें
- 1.वह व्यक्ति जो अभयखण्ड क्षेत्र का स्थायी निवासी हो तथा किसी आवासीय फ्लैट/मकान का कानूनी स्वामी (Flat Owner) हो।
- 2.फ्लैट स्वामी का पति/पत्नी (Spouse), बशर्ते कि वह उसी फ्लैट में निवासरत हो और पहचान व निवास से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए।
- 3.सदस्य की आयु न्यूनतम 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- 4.सदस्य किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रकरण में संलिप्त न हो तथा मानसिक रूप से स्वस्थ हो।
- 5.सदस्य फेडरेशन के संविधान, नियमों, उद्देश्यों एवं निर्णयों का पालन करने हेतु सहमत हो।
महत्वपूर्ण नियम
- 1.एक फ्लैट/आवास से अधिकतम एक ही व्यक्ति को स्थायी सदस्यता दी जाएगी, जिससे समान एवं संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।
- 2.स्थायी सदस्यता व्यक्तिगत एवं अहस्तांतरणीय (Non-Transferable) होगी।
- 3.यदि कोई स्थायी सदस्य भविष्य में अभयखण्ड क्षेत्र का निवासी नहीं रहता है, तो कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
- 4.किसी भी प्रकार की फेडरेशन विरोधी, अवैध, अनैतिक या अनुशासनहीन गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर कार्यकारिणी समिति को सदस्यता निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
सदस्य अधिकार
- 1.स्थायी सदस्य को फेडरेशन के चुनाव में मतदान करने तथा चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा।
- 2.फेडरेशन की कार्यकारिणी का चुनाव प्रत्येक तीन वर्ष में संविधान के अनुसार कराया जाएगा।
- 3.चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 2 वर्ष की सदस्यता अवधि निर्धारित की जा सकती है।
भाग–B: सामान्य सदस्यता
आवासीय सोसायटियों के लिए
अभयखण्ड क्षेत्र की सभी पंजीकृत/अपंजीकृत आवासीय सोसाइटी फेडरेशन की सामान्य सदस्य होंगी। सामान्य सदस्यता सोसाइटी के माध्यम से होगी, व्यक्तिगत रूप से नहीं।
जिन सोसाइटी में 25 या उससे कम फ्लैट/आवास हैं
₹500/वर्ष
जिन सोसाइटी में 25 से अधिक फ्लैट/आवास हैं
₹20 प्रति फ्लैट/वर्ष
उदाहरण: 48 फ्लैट × ₹20 = ₹960/वर्ष
भुगतान: यह शुल्क संबंधित सोसाइटी की कार्यकारिणी द्वारा फेडरेशन के अधिकृत बैंक खाते में जमा कराया जाएगा।
नोट: सामान्य सदस्यता का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य होगा।
सदस्यता शुल्क कैलकुलेटर
भाग–C: सदस्यता की वैधता
- 1सदस्यता तब तक वैध रहेगी जब तक संबंधित सदस्य/सोसाइटी अभयखण्ड क्षेत्र से संबद्ध है।
- 2सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात यदि कोई सदस्य या सोसाइटी अवैध, अनैतिक या फेडरेशन विरोधी गतिविधि में संलिप्त पाई जाती है, तो कार्यकारिणी समिति को सदस्यता निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 3किसी भी शिकायत, सूचना या आरोप पर कार्यकारिणी समिति द्वारा निष्पक्ष जाँच एवं नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।
- 4सदस्य को अपना पक्ष रखने (Show Cause / Hearing) का अवसर देने का प्रावधान जोड़ा जा सकता है।
भाग–D: स्थायी सदस्य पहचान पत्र
प्रत्येक स्थायी/आजीवन सदस्य को फेडरेशन द्वारा एक विशिष्ट स्थायी पहचान पत्र (Permanent Federation ID) प्रदान किया जाएगा।